Last Updated: Friday, January 20, 2012, 08:38
नई दिल्ली : याहू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आग्रह पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। याहू ने कथित आपत्तिजनक सामग्री के लिए एक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मनों को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने याहू इंडिया की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि 10 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने याहू इंडिया के इस आग्रह को भी मान लिया कि उसके मामले की अलग से सुनवाई की जाए।
याहू इंडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द निगम ने कहा कि यह ऐसा मामला है जहां निचली अदालत द्वारा बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना सम्मन जारी किए गए क्योंकि मेरे (याहू इंडिया) खिलाफ कोई सामग्री नहीं थी।
(एजेंसी)
First Published: Friday, January 20, 2012, 14:08