Last Updated: Friday, February 22, 2013, 00:11

नागपुर : एक स्थानीय अदालत ने सात वर्षीय योगिता ठाकरे की मौत के मामले में महाराष्ट्र अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) की ओर से दायर मामले को बंद करने की रिपोर्ट गुरुवार को खारिज कर दी। गौरतलब है कि साल 2009 में भाजपा नेता नितिन गडकरी की एक कार में योगिता को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। ऐसे गडकरी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं।
मामला बंद करने की रिपोर्ट खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट नीलिमा पाटिल ने सीआईडी को निर्देश दिया कि योगिता के पिता अशोक दादाराव ठाकरे और अन्य गवाहों से फिर से गवाहों के तौर पर पूछताछ की जाए। इसी अदालत ने दिसंबर 2011 में भी इसी मामले में सीआईडी की रिपोर्ट को खारिज किया था।
गौरतलब है कि मामला बंद करने की रिपोर्ट तब दायर की जाती है जब जांच एजेंसी को तफ्तीश जारी रखने के लिए पुख्ता सबूत नहीं हासिल होते हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 22, 2013, 00:11