Last Updated: Friday, August 17, 2012, 20:38
नई दिल्ली : पूर्व दूरसंचार मंत्री और 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने तीन दिन के लिए तमिलनाडु जाने की आज अनुमति दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने द्रमुक सांसद की तमिलनाडु जाने की अनुमति देने का आग्रह स्वीकार कर दिया। इस बारे में राजा की अर्जी का सीबीआई के अभियोजक ने विरोध नहीं किया।
न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी राजा ने आज शाम से सोमवार (20 अगस्त की) रात तक तमिलनाडु जाने की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। वरिष्ठ लोक अभियोजक (सीबीआई के) ने प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं की। चूंकि मामला पहले ही सुनवाई के लिए 21 अगस्त को सूचीबद्ध है इसलिए प्रार्थना मंजूर की जाती है।
इस मामले में राजा के साथ द्रमुक सांसद कमिनोई समेत अन्य लोग धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के अलावा आपराधिक विश्वास हनन के आरोप को लेकर मुकदमे का सामना कर रहे हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 17, 2012, 20:38