Last Updated: Wednesday, January 11, 2012, 17:57
नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम मामले में कई चर्चित आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत में सीबीआई द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज सौंपे जाने पर आपत्ति की। इन दस्तावेजों में दूरसंचार नियामक ट्राई और दूरसंचार विभाग के बीच हुए संवाद का भी कुछ ब्यौरा है।
एजेंसी ने ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से संबंधित कुछ दस्तावेज दाखिल किए थे। मिश्र 2जी मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अदालत में पेश हुए हैं। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहूरा और अन्य की ओर से अदालत में पेश वकील ने कहा कि सीबीआई का कदम दुर्भावनापूर्ण है क्योंकि उसने मिश्र से संबंधित इन दस्तावेजों को दाखिल करने का उचित कारण नहीं बताया जबकि मिश्र को एक दिन बाद ही गवाह के रूप में पेश होना था।
राजा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुशील कुमार ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष कहा, सीबीआई ने ये दस्तावेज मार्च 2011 में गवाह (मिश्र) को दिखाए थे जब उनका बयान दर्ज किया जा रहा था। लेकिन वे दस्तावेज हमें मुहैया नहीं कराए गए। बेहूरा के वकील एस पी मिनोचा ने दलील दी कि इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेने का सीबीआई का अनुरोध कानून के सिद्धांत के खिलाफ है। अदालत ने इस संबंध में सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की है।
अदालत ने मिश्र के बयान को दर्ज करने की प्रक्रिया टाल दी। इसके पहले सीबीआई और बचाव पक्ष के वकील इस बात पर सहमत हो गए कि पहले सीबीआई द्वारा दाखिल अतिरिक्त दस्तावेजों के मुद्दे पर फैसला हो। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 11, 2012, 23:50