Last Updated: Wednesday, September 4, 2013, 19:07
नई दिल्ली : पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से इंकार कर दिया है। यह जानकारी 2जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच दल के सदस्य रहे सीबीआई अधिकारी ने आज दिल्ली की विशेष अदालत को दी। सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक राजेश चहल ने अदालत को यह बात तब बताई जब अभियोजक ने उन्हें नौ फरवरी 2011 का एक ज्ञापन दिखाया जो अभियोजन के गवाह के तौर पर रिकार्ड किया गया था।
चहल ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी से कहा, ‘मुझे नौ फरवरी 2011 का ज्ञापन दिखाया गया था जिसे मैंने ही तैयार किया था। इसमें एक जगह मेरा दस्तखत है। आरोपी ए. राजा का लाई डिटेक्टर जांच करने की सहमति लेने के लिए ज्ञापन मैंने ही तैयार किया था जिससे उन्होंने इंकार कर दिया।’ उन्होंने कहा, ‘इस ज्ञापन में दूसरी जगह ए. राजा का दस्तखत है जिन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए थे।’ इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे राजा को सीबीआई ने 2 फरवरी 2011 को गिरफ्तार किया था और वह 17 फरवरी 2011 तक सीबीआई की हिरासत में रहे। राजा को पिछले वर्ष 15 मई को अदालत ने जमानत दे दी थी।
मामले में प्रथम जांच अधिकारी रहे चहल ने अदालत से कहा कि उन्हें निर्देश दिया गया था कि अक्तूबर 2010 के बाद वह मामले के मुख्य जांचकर्ता विवेक प्रियदर्शी का सहयोग करें। चहल ने कहा, ‘विवेक प्रियदर्शी के समय-समय पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक मैंने गवाहों के बयान रिकार्ड किए और जब्ती ज्ञापन के माध्यम से दस्तावेज इकट्ठा किए और कई बार कवरिंग पत्र के माध्यम से दस्तावेज इकट्ठे किए गए।’ चहल का बयान कल भी दर्ज होगा। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, September 4, 2013, 19:07