Last Updated: Tuesday, May 1, 2012, 06:44
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी दया याचिका संबंधी केस को तमिलनाडु से बाहर चलाए जाने को मंजूरी दे दी। यह अर्जी हत्या के तीन दोषियों मुरुगण, सन्थान और अविरू ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट तीनों की दया याचिकाओं को पहले ही खारिज कर चुका है।
इस मामले में एक वकील ने याचिका दायर कर ये मांग की है कि इस मुकदमे को मद्रास हाईकोर्ट से कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में इस बात पर बहस हो रही है कि राजीव गांधी के हत्यारों मुरुगण, सन्थान और अविरू की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए।
राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों ने तमिलनाडु में मामले की सुनवाई पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने राजीव गाधी के हत्यारों के आग्रह पर सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामला उसके पास स्थानांतरित किया जाए।
First Published: Tuesday, May 1, 2012, 17:02