राडिया टेप पर CBI जांच का आदेश देंगे : SC

राडिया टेप पर CBI जांच का आदेश देंगे : SC

राडिया टेप पर CBI जांच का आदेश देंगे : SC नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह पूर्व कॉरपोरेट लॉबीइस्ट नीरा राडिया की शीर्ष कॉरपोरेट हस्तियों और अन्य के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत की टैपिंग से पैदा हुए कई पहलुओं की सीबीआई जांच का निर्देश देगा।

शीर्ष अदालत ने जांच अधिकारियों के विशेष दल द्वारा तैयार रिपोर्ट और उसके लिप्यांतरण का अध्ययन करने के बाद कहा, ‘जोर दिए गए कुछ पहलू जांच का विषय बनेंगे।’ न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा ने कहा, ‘हम इन सभी मुद्दों की विस्तार से जांच का निर्देश देंगे। जब भी मामला पैदा होगा यह अदालत सीबीआई जांच का आदेश देगी।’ अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पारस कुहाट ने कहा, ‘हम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे।’ कुहाट सीबीआई की तरफ से पेश हुए थे।

पीठ से कहा गया कि चार मामले हैं जिसमें सीबीआई जांच कर सकती है लेकिन दो मामलों में उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है और संबद्ध राज्यों को जांच देखनी है। पीठ ने कहा कि वह केंद्र के रूख को सुनने के बाद आदेश देगी कि क्या राज्यों के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले उन मामलों तक सीबीआई जांच को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टैप की बातचीत के लीकेज पर कार्रवाई में विलंब के कारण समूचा प्रकरण अच्छे परिदृश्य को नहीं दर्शाता है।

पीठ ने कहा, ‘क्यों संबद्ध एजेंसी (आयकर विभाग) ने लीक हुई बातचीत पर कार्रवाई नहीं की।’ शीर्ष अदालत द्वारा गठित छह सदस्यीय विशेष जांच दल किए गए बातचीत के विश्लेषण को सीलबंद लिफाफे में न्यायमूर्ति सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखा गया। उस दल में सीबीआई के पांच और आयकर विभाग का एक सदस्य शामिल था। पीठ ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कहा, ‘जिन अधिकारियों को काम सौंपा गया था उन्होंने सराहनीय काम किया है। अधिकारियों ने कहा है कि इसकी और जांच की जानी चाहिए। दस मुद्दों पर सुझाव हैं।’ (एजेंसी)

First Published: Thursday, August 1, 2013, 00:33

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