Last Updated: Tuesday, May 22, 2012, 14:22

नई दिल्ली : एक
अदालत ने सांसदों के बारे में बाबा रामदेव के कथित आपत्तिजनक बयान से सम्बंधित एक मामले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुरषोत्तम पाठक ने पटेल नगर पुलिस थाने को इस मामले में 22 जून तक एक रिपोर्ट दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
अदालत कानून के छात्र विभोर आनंद की याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रामदेव ने संसद और इसके प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता और गरिमा को कम करने के मकसद से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। याचिका में कहा गया कि आपत्तिजनक बयान दो मई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक योग शिविर के दौरान दिया गया।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 22, 2012, 19:52