रामबन फायरिंग जांच पर केंद्र, राज्‍य को नोटिस

रामबन फायरिंग जांच पर केंद्र, राज्‍य को नोटिस

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने रामबन जिले में सीमा सुरक्षा बल की फायरिंग में चार नागरिकों के मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब तलब किया।

प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की खंडपीठ ने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के राजनीतिक सचिव सुदेश डोगरा की जनहित याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी किया।

याचिका में अमरनाथ धाम और वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले उन तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, उनके ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जो कर्फ्यू लागू होने के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर फंस जाते हैं। याचिका के अनुसार रामबन में 18 जुलाई को सीमा सुरक्षा बल की फायरिंग में चार नागरिक मारे गए थे और 44 अन्य जख्मी हो गए थे। इस घटना में इलाके के एक इमाम की कथित रूप से पिटाई का विरोध करने के लिए रामबन जिले में सुरक्षाबल के शिविर के बाहर एकत्र लोगों पर यह फायरिंग की गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता भीम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि इस वारदात के बाद कर्फ्यू लग गया जिसकी वजह से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रास्ते में ही फंस गए। याचिका में मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये और घायलों को दस-दस लाख रुपये मुआवजा दिलाने का भी अनुरोध किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, August 8, 2013, 20:03

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