Last Updated: Thursday, October 6, 2011, 14:56
मुंबई : केंद्र ने राष्ट्रगान में ‘सिंध’ और ‘सिंधु’ शब्द को लेकर उठे विवाद पर रोक लगाने का प्रयास करते हुए बंबई हाईकोर्ट में कहा है कि दोनों शब्दों का उपयोग सही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि राष्ट्रगान के दोनों संस्करण सही हैं. अदालत ने इससे पहले सही स्थिति नहीं बताने के लिए केंद्र की खिंचाई की थी. इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी.
केंद्र ने यह हलफनामा सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्रीकांत मलुश्ते की जनहित याचिका पर दिया है जिसमें राष्ट्रगान में ‘सिंध’ शब्द के उपयोग को चुनौती दी गयी है. गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में दावा किया कि गाने और बोलने के लिये दोनों शब्द ‘सिंधु’ और गीत के लिखित संस्करण में ‘सिन्ध’ शब्द का एक ही अर्थ है. इसका अर्थ नदी या सिंधी समुदाय दोनों के रूप में लगाया जा सकता है.
First Published: Thursday, October 6, 2011, 21:15