Last Updated: Friday, September 13, 2013, 17:19

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के लिये उचित तरीके से सहायता और मुआवजे हेतु जनहित याचिका पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ की खंडपीठ ने इस याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही इसी मामले में पहले से लंबित याचिका के साथ इसे भी संलग्न कर दिया।
यह जनहित याचिका जय प्रकाश बिष्ट ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राकृतिक आपदा में अपने रिश्तेदारों को खोने वाले लोगों को राज्य सरकार मुआवजा नहीं दे रही है और आपदा के कारण वे अभी भी बेहाल हैं।
याचिका के अनुसार मृतकों के आश्रितों को भोजन, कपड़ा, दवा और आवास सुविधा जैसी कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। वे खुले आसमान में रहने के लिये मजबूर हैं और उन्हें दिया जा रहा राशन खाने योग्य नहीं है। न्यायाधीशों ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद आदेश दिया कि पहले से ही लंबित याचिकाओं के साथ इस मामले पर भी विचार किया जायेगा। (एजेंसी)
First Published: Friday, September 13, 2013, 17:19