Last Updated: Friday, April 27, 2012, 09:07
नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण को दोषी पाया। अदालत ने करीब 11 साल पुराने रिश्वत केस में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को शुक्रवार को हथियारों के विक्रेता से रिश्वत लेने का दोषी करार दिया था।
अदालत का फैसला आने के बाद लक्ष्मण को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। फैसला आने के बाद भाजपा ने जहां उनसे खुद को अलग कर लिया है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर हमले करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसे आत्ममंथन करना चाहिए।
लक्ष्मण को दिल्ली की अदालत ने एक लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में कसूरवार करार दिया था। करीब 11 साल पहले हथियारों के एक जालसाज डीलर से एक लाख रुपए बतौर रिश्वत हासिल करने के मामले में लक्ष्मण को दोषी करार दिया गया । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा की अदालत ने लक्ष्मण को फर्जी हथियार डीलरों से रिश्वत लेने का दोषी पाया । लक्ष्मण ने डीलरों से इस वादे के एवज में रिश्वत ली थी कि वह थलसेना को थर्मल बाइनोकुलर की आपूर्ति का अनुबंध उन्हें देने के लिए रक्षा मंत्रालय से सिफारिश करेंगे ।
भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को फर्जी हथियार डीलरों से कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। एक अंग्रेजी वेबसाइट द्वारा 2001 में कराए गए स्टिंग ऑपरेशन में बंगारू कैमरे पर धन लेते हुए पकड़े गए थे। अंग्रेजी वेबसाइट ने 13 मार्च 2001 को वीडियो सीडी जारी की थी जिसके बाद राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ था।
सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 72 वर्षीय लक्ष्मण को तिहाड़ जेल ले जाया गया और शनिवार सुबह साढ़े 10 बजे उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा जहां सजा की अवधि के मुद्दे पर होने वाली बहस की सुनवाई होगी । अदालत ने लक्ष्मण के वकील की ओर से पेश जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सजा सुनाए जाने के बाद ही मैं जमानत के पहलू पर विचार करूंगा। अदालत में लक्ष्मण कुर्ते और सफेद पायजामे में थे । उनके साथ उनकी बेटी भी थी । जब न्यायाधीश ने फैसला सुनाया तो उन्हें करारा झटका लगा।
इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया गया । न्यायाधीश ने कहा, ‘सीबीआई यह साबित करने में सफल रही है कि बंगारू लक्ष्मण ने एक लाख रुपए की रिश्वत ली थी । भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा नौ के तहत आरोपी बंगारू लक्ष्मण को कसूरवार करार दिया जाता है ।’
अदालत का फैसला आने के बाद भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने संवाददाताओं से कहा कि यह बंगारू का व्यक्तिगत मामला है। अदालत का आदेश उनके व्यक्तिगत आचरण पर है, न कि भाजपा को लेकर। व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें खुद के बचाव और आगामी कदम उठाने का पूरा अधिकार है। वहीं, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने बोफोर्स मामले की नए सिरे से जांच की मांग कर रही भाजपा का जिक्र करते हुए कहा कि यदि जसवंत जी ने गुरुवार को लोकसभा में तहलका के स्टिंग ऑपरेशन की न्यायिक जांच कराने की मांग की होती तो मैं मान लेता कि भाजपा ईमानदार और सच्ची पार्टी है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि दूसरों को नैतिकता के बारे में सलाह देने वाली भाजपा को अपना प्रबंधन देखने की आवश्यकता है। उसे आत्ममंथन करना चाहिए। भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, April 28, 2012, 17:31