रेलवे घूसकांड: कथित बिचौलिए को मिली जमानत

रेलवे घूसकांड: कथित बिचौलिए को मिली जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज 10 करोड़ रुपये के रेलवे रिश्वत कांड में एक कथित बिचौलिये को जमानत दे दी जबकि पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। विशेष सीबीआई न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने कथित बिचौलिये अजय गर्ग की जमानत मंजूर की।

आरोप है कि इस मामले में एक अन्य आरोपी रेलवे बोर्ड के तत्कालीन सदस्य (स्टाफ) महेश कुमार के लिए उनका पसंदीदा पद पाने के लिए रिश्वत की राशि पहुंचाने में गर्ग की अहम भूमिका थी। गर्ग को पांच लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलके भरने का निर्देश देते हुए न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि इस स्तर पर यह स्पष्ट नहीं है कि अगर आरोपी महेश कुमार को उनकी पसंद का पद मिलता तो उन्हें इससे फायदा होता या नहीं।

अदालत ने कहा कि उन्हें गैरजरूरी आवेदन दायर करके या सुनवाई के दौरान बिना कारण स्थगनादेश मांगकर कार्यवाही में देरी नहीं करनी चाहिए। अदालत ने साथ ही उसने देश छोड़कर नहीं जाने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। इससे पहले आज अदालत ने सिंगला की जमानत याचिका पर दलीलें सुनीं। सिंगला के वकील ने कहा कि सीबीआई द्वारा बरामद कथित रिश्वत कारोबारी लेनदेन का हिस्सा थी।

उन्होंने कहा कि सीबीआई फोन पर हुए कुछ वार्तालाप पर भरोसा कर रही है लेकिन चूंकि यह बातचीत अवैध तरीके से हासिल की गई है, केवल टेलीफोन की बातचीत के आधार पर उनसे बरामद धन को अवैध धन घोषित नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि बातचीत अवैध रूप से हासिल नहीं की गई। अदालत ने एक अन्य बिचौलिये संदीप गोयल की जमानत याचिका पर दलीलें सुनीं। उन्होंने कहा कि बंसल ने सीबीआई को दिये अपने बयान में उन्हें पहचानने से इंकार कर दिया।

संदीप गोयल की ओर से दलील देते हुए पवन नारंग ने कहा, मैं किसी व्यक्ति को या मंत्री को कैसे प्रभावित कर सकता हूं या बिचौलिये की भूमिका निभा सकता हूं जबकि पूर्व रेल मंत्री ने कहा है कि वह मुझे नहीं जानते। उन्होंने कहा, अगर अभियोजन पक्ष के गवाह अपने बयानों में मुझे पहचानते नहीं हैं, तो मैं सलाखों के पीछे क्यों रहूं? गर्ग को राहत देते हुए अदालत ने कहा कि वह उस जगह मौजूद नहीं था जहां से कथित रिश्वत दी गई और उसने आत्मसमर्पण किया था। अदालत सिंगला, राहुल यादव, समीर संधीर और सुशील दागा की जमानत याचिकाओं पर कल आदेश सुनाएगी। (एजेंसी)

First Published: Monday, July 8, 2013, 22:46

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