Last Updated: Monday, May 6, 2013, 19:10
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 10 करोड़ रुपए के रिश्वतकांड में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार रेलवे बोर्ड के सदस्य (स्टाफ) महेश कुमार को तीन दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इस मामले में केन्द्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का भांजा भी आरोपी है।
कुमार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा के सामने पेश किया गया। जांच एजेन्सी ने न्यायाधीश से कहा कि महेश कुमार इस मामले में मुख्य आरोपी है और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। इसके बाद अदालत ने आरोपी को नौ मई तक के लिये सीबीआई की हिरासत में दे दिया।
इससे पहले, सीबीआई ने कुमार की पांच दिन की पुलिस हिरासत का अनुरोध करते हुये कहा था कि कहा था कि वह इस मामले में सारे बंदोबस्त करने वालों में से एक है।
सीबीआई ने रिश्वतकांड में कथित भूमिकाओं को लेकर कुमार के अलावा बंसल के भांजे विजय सिंगला और छह अन्य को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई के अभियोजक अक्षय गौतम ने अदालत से कहा कि जांच शुरूआती स्तर पर है और महेश कुमार स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं और वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महेश कुमार पूछे जा रहे सवालों के उचित जवाब नहीं दे रहे हैं।
सीबीआई ने कहा कि उन्हें इस मामले में दो अन्य लोगों को गिरफ्तार करना है। कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें यहां ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया।
रेलवे (पश्चिम) के जीएम कुमार हाल में रेलवे बोर्ड के सदस्य (स्टाफ) पद पर आसीन हुए थे और वह सदस्य (इलेक्ट्रिकल) का पद हासिल करने का कथित रूप से प्रयास कर रहे थे।
कुमार को हिरासत में देने की सीबीआई की याचिका का उनके वकील ने विरोध किया और कहा कि वह एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और अगर उनसे कुछ ऐसा पूछा जाता है जो उन्हें नहीं पता है तो वह जवाब कैसे दे पाएंगे? वकील ने कहा कि 58 वर्षीय कुमार बीमार हैं और उच्च रक्तचाप और उच्च कैलेस्ट्रोल जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कुमार पिछले तीन दिन से हिरासत में हैं और अदालत को सीबीआई हिरासत की आगे भी मंजूरी नहीं देनी चाहिए।
बचाव पक्ष के वकील ने कुमार के लिए घर के बने भोजन को अनुमति देने की भी प्रार्थना की लेकिन अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी।
अदालत ने कहा कि जब आरोपी पुलिस हिरासत में हो तो कानून घर के बने भोजन की अनुमति नहीं देता है। हम (अदालत या सीबीआई) हर बार भोजन का परीक्षण नही कर सकते हैं और अगर भोजन खाकर पुलिस हिरासत में उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? न्यायाधीश ने कहा, ‘इसके बाद सीबीआई पर जिम्मेदारी डाली जाएगी।’
उन्होंने कहा कि वह सीबीआई से उन्हें उनकी चिकित्सकीय जरूरतों के आधार पर उबला हुआ भोजन देने के लिए कहेंगी।
अदालत ने चार मई को सिंगला और तीन अन्य संदीप गोयल, धर्मेंद्र कुमार तथा विवेक कुमार को सात मई तक सीबीआई हिरासत में भेजा था। एजेंसी का कहना था कि रिश्वतकांड में शामिल साजिशकर्ताओं और असल में लाभ प्राप्त करने वालों का पता लगाना जरूरी है।
तीन अन्य आरोपी जीजी ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नरायण राव मंजूनाथ, समीर संधीर और राहुल यादव हैं जिन्हें सात मई तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। एजेंसी ने कहा था कि उसे जानकारी मिली है कि मंजूनाथ आरोपी महेश कुमार के साथ नियमित संपर्क में था जबकि कुमार रेलवे बोर्ड में सदस्य (इलेक्ट्रिकल) पद पर नियुक्त कराना चाहता था। (एजेंसी)
First Published: Monday, May 6, 2013, 19:10