रेलवे रिश्वत कांड : सिंगला, 3 अन्य को जमानत

रेलवे रिश्वत कांड : सिंगला, 3 अन्य को जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायलय ने 10 करोड़ रुपये के रेलवे रिश्वत मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला और रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार सहित चार आरोपियों को शुक्रवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने सिंगला, कुमार, कारोबारी नारायण राव मंजूनाथ और कथित बिचौलिया संदीप गोयल को पांच-पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर जमानत दे दी। निचली अदालत ने 12 जुलाई को चारों को जमानत देने से इंकार कर दिया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत मामले में चारों को गिरफ्तार किया था। बोर्ड के तत्कालीन सदस्य (स्टाफ) महेश कुमार के लिए रेलवे बोर्ड में एक शीर्ष पद का जुगाड़ करने के लिए कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये रिश्वत का सौदा तय हुआ था।

सिंगला की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि वह इस मामले का मुख्य आरोपी है, जिसकी पहुंच का उपयोग महेश कुमार की नियुक्ति के लिए किया जाना था।

सीबीआई ने कहा कि सिंगला और अन्य आरोपी मुख्य साजिसकर्ता हैं और उनके द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। सीबीआई ने तर्क दिया कि सिंगला के मामा पूर्व रेलमंत्री हैं और वह एक रसूखदार व्यक्ति हैं, जो सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। सभी आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश के अपराध में आरोपित किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Friday, September 27, 2013, 20:06

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