रोसैया को तमिलनाडु के राज्यपाल से हटाने की अर्जी खारिज

रोसैया को तमिलनाडु के राज्यपाल से हटाने की अर्जी खारिज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने रोसैया को तमिलनाडु के राज्यपाल पद से हटाने का निर्देश दिए जाने संबंधी एक जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया । याचिका इस आधार पर दाखिल की गयी थी कि रोसैया के खिलाफ आंध्र प्रदेश में आपराधिक मामला दर्ज है ।

न्यायाधीश ए के पटनायक की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिका दाखिल करने के याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है । पीठ ने इसके साथ ही कहा कि रोसैया को 31 अगस्त 2011 को राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद आपराधिक मामला दर्ज हुआ है।

उच्चतम न्यायालय में याचिका अधिवक्ता मोहन लाल ने दाखिल की थी।

इससे पूर्व लाल ने तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ आंध्र प्रदेश की भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो अदालत में एक केस दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में रोसैया ने कुछ निजी लोगों के पक्ष में महत्वपूर्ण सरकारी जमीन का डीनोटिफिकेशन किया और सरकारी खजाने को 200 करोड़ रूपये का नुकसान पहुंचाया।

एसीबी अदालत ने इस वर्ष 18 जून को रोसैया को दो अगस्त को पेश होने को कहा था लेकिन इस पर 30 जून को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश जारी कर दिया। (एजेंसी)

First Published: Monday, October 8, 2012, 12:35

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