लिट्टे पर पाबंदी : हाईकोर्ट का केंद्र, तमिलनाडु को नोटिस

लिट्टे पर पाबंदी : हाईकोर्ट का केंद्र, तमिलनाडु को नोटिस

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि विस्तारित किए जाने के मामले में केंद्र, तमिलनाडु सरकार और गैर कानूनी गतिविधि प्राधिकरण को नोटिस जारी किया ।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एलिप धर्म राव और न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन की पीठ ने एमडीएमके प्रमुख वाइको की याचिका स्वीकार कर ली और प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा ।

वाइको ने अपनी याचिका में कहा था कि न्यायमूर्ति वीके जैन के नेतृत्व वाले एक सदस्यीय प्राधिकरण ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर गवाहों से जिरह की और लिट्टे पर प्रतिबंध बढ़ा दिया । (एजेंसी)

First Published: Monday, January 28, 2013, 22:32

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