लियाकत को 13 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

लियाकत को 13 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

लियाकत को 13 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा नई दिल्ली : संदिग्ध हिजबुल आतंकी लियाकत शाह को दिल्ली की एक अदालत ने 13 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसे हिरासत में लेकर और पूछताछ की जरूरत नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमले की एक कथित साजिश रचने के संबंध में दर्ज एक मामले में शाह को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने शाह को 20 मार्च को गिरफ्तार किया था।

एनआईए हिरासत की पांच दिन की अवधि खत्म होने के बाद शाह को अदालत के बंद कक्ष में जिला न्यायाधीश आईएस मेहता के समक्ष पेश किया गया। एजेंसी ने कहा कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजना चाहिए क्योंकि उससे आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है।

अदालत ने कहा, ‘आरोपी (शाह) को 13 मई 2013 तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। अदालत ने 26 अप्रैल को एजेंसी की याचिका मंजूर कर ली थी और शाह को पांच दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया था। जांचकर्ताओं ने कहा था कि शाह को गोरखपुर के निकट भारत सीमा क्रासिंग प्वाइंट, सुनौली बार्डर से लाया गया, वहीं पर उसे कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने शाह को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उसे वे दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जो डॉक्टरों ने उसके लिए लिखी हैं।

शाह ने अदालत में इससे पहले आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने उसके साथ मार पीट की थी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 1, 2013, 16:37

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