ले. जन. बिक्रम सिंह के खिलाफ याचिका खारिज - Zee News हिंदी

ले. जन. बिक्रम सिंह के खिलाफ याचिका खारिज



ज़ी न्यूज ब्यूरो

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अगले सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नए आर्मी चीफ की फाइल मंगवाई थी। याचिका खारिज करने से पहले न्यायालय ने सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की नियुक्ति से सम्बंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया।

 

अगले सेनाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है। सेना प्रमुख वीके  सिंह के 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह उनका स्थान लेंगे।

 

न्यायमूर्ति आर एम  लोढ़ा और न्यायमूर्ति एचएल गोखले ने एडमिरल रामदास तथा छह अन्य की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमें संविधान का अनुच्छेद 32 लागू करने का कोई उचित कारण नजर नहीं आता। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

 

लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के खिलाफ दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि बिक्रम सिंह मार्च, 2001 में जम्मू-कश्मीर में हुए फर्जी एनकाउंटर में शामिल थे। उनपर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2008 में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के दौरान गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की थी, जबकि ये अधिकारी उन्हीं के अधीनस्थ काम करते थे।

 

लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह अभी भारतीय सेना में पूर्वी कमान के कमांडर हैं और वह जनरल वीके सिंह के रिटायर होने के बाद सेनाध्यक्ष का पद संभालेंगे।

 

First Published: Monday, April 23, 2012, 21:21

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