‘लोकपाल बिल में संशोधन का कैबिनेट को हक नहीं’

‘लोकपाल बिल में संशोधन का कैबिनेट को हक नहीं’

‘लोकपाल बिल में संशोधन का कैबिनेट को हक नहीं’नई दिल्ली : लोकपाल विधेयक मेंसंशोधन के अधिकांश प्रस्तावों को कैबिनेट ने गुरुवार को भले ही मंजूरी दे दी हो, लेकिन मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कहना है कि संसद के नियमों के तहत सरकार को राज्यसभा की प्रवर समिति के संशोधन प्रस्तावों को अनुमोदन देने या खारिज करने का अधिकार नहीं है।

भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का कहाना है कि उसने 16 में से 14 संशोधन स्वीकार कर लिए। संशोधन के प्रस्ताव राज्यसभा की समिति ने दिए और यह विधेयक उच्च सदन की सम्पत्ति है, इसलिए संसद के नियमों के अनुसार सरकार उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े कुछ संशोधनों को स्वीकार करने में सरकार ने जो अनिच्छा जताई, उससे सरकार के इरादे पर कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि भाजपा का सुझाव है कि सीबीआई निदेशक का दो वर्षो का एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए और सेवानिवृत्ति के बाद उनकी फिर से नियुक्ति प्रतिबंधित की जानी चाहिए। (एजेंसी)

First Published: Friday, February 1, 2013, 09:34

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