लोकपाल बिल से सीबीआई खुश नहीं - Zee News हिंदी

लोकपाल बिल से सीबीआई खुश नहीं

नई दिल्ली : लोकपाल विधेयक के मौजूदा प्रारूप से सीबीआई संतुष्ट नहीं दिखती और एजेंसी के अधिकारियों को लगता है कि उसकी स्वायत्तता से समझौता किया गया है। लोकसभा में गुरुवार को पेश किए गए लोकपाल विधेयक के स्वरूप पर आपत्ति जताते हुए अधिकारियों ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को पूर्ण स्वायत्तता देने की मांग का अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है जो कि लोकपाल के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का मुख्य बिंदु है। उनका विचार है कि मौजूदा विधेयक के प्रावधानों के अनुसार सीबीआई को काम करने की स्वायत्तता मिलने के बजाए एक अतिरिक्त प्राधिकार को रिपोर्ट करना होगा।

 

नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘ज्यादा लोगों को रिपोर्ट करने से सीबीआई के कामकाज को प्रभावशाली तरीके से करने में अड़चन पैदा होगी। सीबीआई को ज्यादा वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी स्वायत्तता देने से ही विविध तरफ से निगरानी की जा सकती है। लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों में लोकपाल को केवल निगरानी का अधिकार होना चाहिए।’ सीबीआई के सूत्रों को लगता है कि जांच के परिणाम तय करने और अदालत के समक्ष पुलिस की रिपोर्ट दाखिल करने के पुलिस के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

 

एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘लोकपाल विधेयक की धारा 20(7) में जांच के बाद अंतिम फैसला करने तथा सक्षम अदालत में पुलिस की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पुलिस के अधिकार उन लोगों को देने का प्रावधान है जो पुलिस अधिकारी नहीं हैं।’ (एजेंसी)

First Published: Friday, December 23, 2011, 21:41

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