वाहनों पर काले शीशे: पुलिस अफसरों को चेतावनी

वाहनों पर काले शीशे: पुलिस अफसरों को चेतावनी


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रांतों तथा केंद्र शासित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस आयुक्तों को चेतावनी दी है कि अगर वे वाहनों में काले शीशे के इस्तेमाल के खिलाफ कदम उठाने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें अदालती अवमानना का सामना करना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने देश की पुलिस मशीनरी से कहा कि नियमों को तोड़ने वालों का न सिर्फ चालान किया जाए, बल्कि वाहनों के शीशे पर लगी फिल्म को उतारने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

पीठ ने कहा कि हम सिर्फ देश की सुरक्षा को खतरे का उल्लेख नहीं कर रहे, बल्कि यह कानून का सीधा उल्लंघन है। शीशों पर कोई पदार्थ नहीं चिपकाया जा सकता। इस कानून को अमल में लाने की जरूरत है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त अनुपालन सुनिश्चित करें। इस वक्त हम इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन एक चेतावनी जारी करते हैं कि कानून का अनुपालन नहीं होने पर अदालत अदालती अवमानना के तहत कदम उठाने को बाध्य होगा।

उच्चतम न्यायालय ने 22 जुलाई को कार पर काले शीशों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के दिशानिर्देशों को लागू करने में नाकामी को लेकर असंतोष जताया था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर कई कार हैं जिन पर काले शीशे हैं और इस तरह के वाहनों के मालिक अक्सर दुर्घटनाओं में संलिप्त होते हैं। पीठ ने कहा कि काले शीशे वाले ज्यादातर वाहनों का इस्तेमाल विशिष्ट लोगों की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके पास जेड श्रेणी की सुरक्षा है। काले शीशे पर पाबंदी को लेकर उच्चतम न्यायालय का फैसला चार मई को अमल में आया था। (एजेंसी)

First Published: Friday, August 3, 2012, 14:22

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