Last Updated: Wednesday, October 17, 2012, 22:17
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 1981 में एयर इंडिया का विमान अपहरण करने के मामले में उम्र कैद की सजा पूरी करने के बाद पाकिस्तान से भारत भेजे गए पांच कथित सिख आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उन्हें एयर इंडिया के विमान का अपहरण कर पाकिस्तान ले जाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा पूरी करने के बाद पाकिस्तान ने 2000 में भारत वापस भेज दिया गया था।
अदालत ने उन्हें तीन दिसंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समीर बाजपेई ने कहा कि पांच आरोपियों तेजिंदर पाल सिंह, सतनाम सिंह, गजेंदर सिंह, करण सिंह किनी और जसबीर सिंह जीमा फरार हैं। चूंकि इनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर तामील नहीं हुई है, इसलिए उन्हें भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया जा रहा है।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर तामील नहीं हुई है। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मैं संतुष्ट हूं कि आरोपी व्यक्ति फरार हैं। आरोपी तेजिंदर पाल सिंह, गजेंदर सिंह, करण सिंह किनी और जसबीर सिंह जिमा को डीसीपी अपराध शाख के जरिए तीन दिसंबर के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित करने के लिए आदेश जारी किया जाए। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 17, 2012, 22:17