वीरप्पन की विधवा राजकुमार अपहरण मामले से बरी

वीरप्पन की विधवा राजकुमार अपहरण मामले से बरी

इरोड (तमिलनाडु) : स्थानीय अदालत ने कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की विधवा मुथुलक्ष्मी और दस अन्य आरोपियों को कन्नड़ अभिनेता राजकुमार के सनसनीखेज अपहरण मामले से बरी कर दिया है। अदलात ने तेरह अन्य आरोपियों को इसी मामले में एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णन ने इस आधार पर मुथुलक्ष्मी को रिहा कर दिया कि अभियोजन उसके और दस अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका ।

गौरतलब है कि चंदन की तस्करी, हाथियों के शिकार और पुलिस अधिकारियों समेत कम से कम 130 लोगों की हत्या के आरोपी वीरप्पन को कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस के संयुक्त कार्यबल ने 2004 में मार गिराया था।

अदालत ने कल अपने आदेश में कहा कि सात महिलाओं समेत तेरह अन्य अरोपियों के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं इसलिए उनमें से प्रत्येक को एक एक साल के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ सौ रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।
अभियोजन के अनुसार वीरप्पन और उसके साथियों ने 30 जुलाई 2000 को कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का फिरौती के लिए इरोड के थोट्टागजनूर स्थित एक फार्म हाउस से अपहरण कर लिया था । बाद में वीरप्पन ने फिरौती में भारी धनराशि हासिल करने के बाद 108 दिन तक बंधक बनाकर रखे गए राजकुमार को 15 नवंबर 2000 को रिहा कर दिया था ।

अपहरण के सिलसिले में कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें से दो की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई । (एजेंसी)

First Published: Tuesday, October 30, 2012, 15:25

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