Last Updated: Wednesday, September 11, 2013, 14:26
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 16 दिसंबर के सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करने पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ बचाव पक्ष के एक वकील की ओर से दाखिल न्यायालय की अवमानना की याचिका खारिज कर दी है।
साकेत न्यायालय ने बचाव पक्ष के वकील की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि मंत्री ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में मौत की सजा सुनिश्चित है। न्यायालय एक 23 वर्षीया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में सजा सुनाने के लिए अंतिम सुनवाई कर रहा था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, September 11, 2013, 14:26