शिंदे के खिलाफ नहीं दर्ज होगी प्राथमिकी, अर्जी खारिज

शिंदे के खिलाफ नहीं दर्ज होगी प्राथमिकी, अर्जी खारिज

शिंदे के खिलाफ नहीं दर्ज होगी प्राथमिकी, अर्जी खारिज नई दिल्ली : ‘हिंदू आतंक’ वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कुलदीप नारायण ने कहा कि ‘दलीलें सुनने और अदालत में उपलब्ध कराए गए सबूतों के अध्ययन के बाद मुझे इस शिकायत में कोई दम नजर नहीं आता’’ मजिस्ट्रेट ने कहा कि शिकायत दायर करने से पहले शिकायतकर्ता ने न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार की अनुमति ली। लिहाजा, इस मामले में आईपीसी की धारा 153 (ए) और 295 (ए) के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता । शिकायत में कोई दम नहीं है, इसे खारिज किया जाता है।

वकील वीपी शर्मा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया। शर्मा की शिकायत थी कि शिंदे की ओर से अंजाम दिए गए कथित अपराध का संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को गृह मंत्री एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जाए। शर्मा ने अपनी याचिका के जरिए शिंदे के खिलाफ धर्म के आधार पर विभिन्न संप्रदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के अपराध में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। उन्होंने याचिका में कहा कि शिंदे ने 20 जनवरी 2013 को यह ‘निंदनीय, दुर्भावनापूर्ण एवं आधारहीन’’ बयान दिया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ‘हिंदू आतंक के शिविर’ संचालित कर रहे हैं। (एजेंसी)

First Published: Thursday, February 21, 2013, 18:00

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