Last Updated: Friday, May 17, 2013, 17:47

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने ‘हिंदू आतंकवाद’ की कथित टिप्पणी पर केन्द्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे के खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में इस बात पर फैसला एक बार फिर टाल दिया कि केन्द्रीय गृहमंत्री को समन भेजा जाए या नहीं।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमिताभ रावत याचिका पर आज अपना फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इसे 22 मई तक के लिए टाल दिया कि उन्हें कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह शिकायत के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसले पेश करें।
वकील ने एक दिन का समय मांगा। मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए उन्हें यह समय दे दिया कि ‘मैं यह छोटी तारीख दे रहा हूं कि आप फैसले पेश कर सकें।’ कल अदालत ने यह कहते हुए अपना आदेश शुक्रवार तक के लिए टाल दिया था कि उसने पूरा आदेश तैयार नहीं किया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, May 17, 2013, 17:47