Adarsh Housing Society scam: CBI gives clean chit to Shinde

शिंदे को राहत, मुंबई के आदर्श घोटाले में CBI ने दी क्लीन चिट

शिंदे को राहत, मुंबई के आदर्श घोटाले में CBI ने दी क्लीन चिटमुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को गुरुवार को पाक-साफ बताया।

जांच एजेंसी ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जनसेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया । सीबीआई ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वातेगांवकर के आवेदन के जवाब में एक हलफनामा दायर कर यह जवाब दिया। प्रवीण ने मांग की थी कि शिंदे को इस मामले में बतौर आरोपी शामिल किया जाए क्योंकि दक्षिण मुम्बई की 31 मंजिली आदर्श इमारत में उनका बेनामी फ्लैट है।

हलफनामे में कहा गया गया है,‘सीबीआई अपनी वर्तमान जांच में सुशील कुमार शिंदे को बतौर आरोपी शामिल करने को कानूनी रूप से जरूरी नहीं महसूस करती।

वातेगांवकर के आवेदन के अनुसार शिंदे ने ही दिवंगत मेजर एन डब्ल्यू खानखोजे को आदर्श सोसायटी में सदस्य के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया था। विधान परिषद के पूर्व सदस्य कन्हैयालाल गिडवानी ने आदर्श आयोग के समक्ष अपनी गवाही में कहा था कि शिंदे ने ही खानखोजे को बतौर सदस्य शामिल करने को कहा था।

सीबीआई ने हलफनामे में कहा है कि उसे आवेदन में शिंदे के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई दम नजर नहीं आता। वातेगांवकर ने अपने आवेदन में यह भी कहा था कि कि आयोग के समक्ष पेशी के दौरान शिंदे ने कहा था कि आदर्श फाईल मंजूरी के लिए उनके पास आयी थी। आवेदन के अनुसार, जिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के सत्यापन पर गौर करने के बाद शिंदे ने देखा कि जिन 71 सदस्यों के लिए मंजूरी दी गयी है, उनमें केवल 20 ही पात्र हैं और उन्होंने अन्य 51 सदस्यों की पात्रता की फिर से जांच करने को कहा था।

वातेगांवकर के अनुसार आदर्श सोसायटी के लिए दी जाने वाली जमीन के कब्जा में लिए जाने से पहले 51 सदस्यों की फिर से जांच या उनके विकल्प से फ्लैटों के संबंध में अवैध बेनामी लेन-देन हुआ।

सीबीआई ने कहा, ‘ऑनरिकार्ड ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह मालूम हो कि शिंदे ने आदर्श सोसायटी के लिए दी जाने वाली जमीन के कब्जे में लिए जाने के पहले अपात्र सदस्यों की फिर से जांच या विकल्प ढूढकर 51 और सदस्यों की पात्रता संबंधी विषय पर बल दिया था और जिससे अवैध बेनामी सदस्य जुड़े। ’ न्यायमूर्ति पी वी हरदास और न्यायमूर्ति पी एन देशमुख ने आज मामले की सुनवाई 26 सितंबर के लिए स्थगित कर दी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, September 19, 2013, 13:08

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