श्रीलंकाई सैनिकों के प्रशिक्षण पर हस्तक्षेप नहीं : सुप्रीम कोर्ट

श्रीलंकाई सैनिकों के प्रशिक्षण पर हस्तक्षेप नहीं : सुप्रीम कोर्ट

श्रीलंकाई सैनिकों के प्रशिक्षण पर हस्तक्षेप नहीं :  सुप्रीम कोर्टनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंका की सेना तथा वायु सेना के जवानों को देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण देने की अनुमति प्रदान करने सम्बंधी केंद्र सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति आफताब आलम तथा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने इस सम्बंध में अधिवक्ता एन. राजारमन की ओर से दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि न्यायालय विदेश नीति से सम्बंधित सरकार के नीति निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता तथा तमिलनाडु के अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से लिखे पत्र का उल्लेख करते हुए अपनी याचिका में कहा था कि सरकार श्रीलंका की सेना को प्रशिक्षण देने की अनुमति नहीं दे सकती।

उल्लेखनीय है कि श्रीलंका की सेना चेन्नई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी, लेकिन जयललिता की ओर से इस पर आपत्ति जताने वाला पत्र मिलने के बाद केंद्र सरकार ने श्रीलंकाई सेना को प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरू भेज दिया। (एजेंसी)

First Published: Monday, October 8, 2012, 16:00

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