संजय दत्‍त को माफी दी जाए: नरेश अग्रवाल

संजय दत्‍त को माफी दी जाए: नरेश अग्रवाल

संजय दत्‍त को माफी दी जाए: नरेश अग्रवाल ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मामले में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गुरुवार को पांच साल की सजा सुनाए जाने के बाद सपा और एनसीपी के नेता उन्‍हें माफी दिए जाने के पक्ष में उतर आए हैं।

समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि इस केस में संजय दत्‍त को सजा में माफी दी जानी चाहिए। उन्‍होंने माफी के लिए अपील भी की। वहीं, राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता डीपी त्रिपाठी ने भी संजय दत्‍त को माफी देने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि संजय ब्‍लास्‍ट में दोषी नहीं पाए गए हैं, बल्कि वह आर्म्‍स के मामले में दोषी ठहराए गए हैं। डेढ़ साल की सजा वे पहले ही काट चुके हैं, ऐसे में उनकी सजा को अब माफ किया जाना चाहिए।

गौर हो कि भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) मार्कण्डेय काटजू ने भी महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकरनारायणन से अपील की है कि वह संजय की सजा माफ कर दें। एक बयान में कहा गया है कि काटजू ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत यह कहते हुए संजय की सजा माफ किए जाने की मांग की है कि उन्हें 1993 के धमाकों में किसी भूमिका के लिए दोषी करार नहीं दिया गया है और उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं।

काटजू ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने शस्त्र कानून के तहत दोषी पाते हुए संजय को कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा सुनायी है। पीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि शस्त्र कानून की धारा 25 (1-ए) के मुताबिक यदि किसी शख्स को बिना लाइसेंस के गैर-कानूनी हथियार अपने पास रखने का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम पांच साल और अधिक से अधिक 10 साल की सजा सुनायी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके काटजू ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत माफी देने का अधिकार न्यायिक शक्ति से अलग है क्योंकि किसी को अदालत द्वारा न्यूनतम सजा सुनाए जाने के बावजूद राज्यपाल या राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह दोषी की सजा माफ कर दें या सजा कम कर दें।

First Published: Friday, March 22, 2013, 11:44

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