Last Updated: Sunday, October 9, 2011, 10:22
अहमदाबाद: गुजरात के निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत पर सोमवार यानी 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कोर्ट ने पुलिस रिमांड की पुनर्विचार याचिका पर भी सुनवाई टाल दी. अहमदाबाद कोर्ट पुलिस के रिव्यू पेटीशन पर फैसला भी 10 अक्टूबर को ही सुनाएगा. लिहाजा अदालत संजीव भट्ट की जमानत और उन्हें रिमांड पर लेने की पुलिस के रिव्यू पेटीशन पर भी सुनवाई करेगी.
संजीव भट्ट को 30 सितंबर को गुजरात की घाटलोडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने भट्ट को सरकारी कर्मचारी को धमकाने, गलत सबूत पेश करने तथा अवैध रूप से उन्हें कैद में रखने के (भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342 व 195) आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था.
पुलिस कर्मचारी के.डी.पंत ने भट्ट पर आरोप लगाया था कि भट्ट ने उन्हें धमकी देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री निवास पर 27 फरवरी 2002 को बुलाई गई बैठक में उपस्थिति को लेकर जबरन शपथपत्र तैयार करवाया था.
इस बीच गुजरात आईपीएस एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को समर्थन देने का फैसला किया है.
First Published: Monday, October 10, 2011, 08:02