Last Updated: Monday, April 30, 2012, 16:06
नई दिल्ली : गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना संविधान के प्रावधानों के तहत पूरी तरह उचित है। चिदंबरम ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मेरा मानना है कि संविधान के प्रावधान एकदम स्पष्ट हैं और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इसे (प्रावधान को) फिर से पढें। उनसे संविधान के अनुच्छेद-80 के तहत सचिन के मनोनयन को लेकर सवाल किये गये थे।
लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप ने यह कहते हुए इस मुद्दे को गर्म किया है कि संविधान में किसी श्रेणी के तहत खेल का जिक्र नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया जाए। संविधान के अनुच्छेद-80 के तहत सरकार साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकती है। तेंदुलकर के अलावा अभिनेत्री रेखा और उद्योगपति अनु आगा को पिछले सप्ताह राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 30, 2012, 21:36