Last Updated: Tuesday, May 15, 2012, 19:16
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी सज्जन कुमार की एक याचिका पर सीबीआई से आज जवाब मांगा जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या किसी गवाह को दंगा के मामलों की जांच के लिए गठित आयोग में दाखिल हलफनामों से रूबरू कराया जा सकता है।
जिला न्यायाधीश जेआर आर्यन ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और सज्जन कुमार के इस बयान पर 19 मई को जवाब मांगा कि अभियोजनकर्ता आरएस चीमा ने 12 जुलाई 2010 को अदालत से यह कहा था कि किसी गवाह के हलफनामों को अंतरविरोधों के चलते उपयोग नहीं किया जा सकता।
सज्जन कुमार की तरफ से पेश वकील आई यू खान ने एक आवेदन दाखिल किया जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता और मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह जगदीश कौर के कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें सीबीआई ने पहले से रिकार्ड पर लाया है और उसकी जांच भी की है लेकिन अब वह कहती है कि एजेंसी उनपर भरोसा नहीं करती है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 16, 2012, 00:46