Last Updated: Thursday, March 7, 2013, 14:51

नई दिल्ली : पासपोर्ट, पेंशन और जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं समयबद्ध तरीके से सुलभ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मंजूरी दे दी।
वस्तु एवं सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति और शिकायतों के निवारण के नागरिकों के अधिकार संबंधी विधेयक को यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुयी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि विधेयक में कर्तव्य पालन में विफल रहने वाले किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इसमें प्रत्येक सरकारी प्राधिकार के लिए सिटिजन चार्टर प्रकाशित करने संबंधी दायित्व तय किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि वस्तुओं की आपूर्ति कितने दिन में की जाएगी और कितने समय में सेवा उपलब्ध कराई जाएगी । इसमें प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने पर शिकायतों के निपटारे के लिए एक तंत्र भी होगा।
सूत्रों ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को विधेयक के दायरे में लाने के मुद्दे को कार्मिक, लोक शिकायत तथा एवं पेंशन मंत्रालय और कानून मंत्रालय अलग अलग देखेंगे। प्रस्तावित विधेयक सरकारी प्राधिकार के लिए कॉल सेंटर, कस्टमर केयर सेंटर, सहायता केंद्र और लोक प्रोत्साहन प्रणाली स्थापित करने को अनिवार्य बनाता है ताकि सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो सके।
विधेयक में केंद्र एवं राज्य स्तर पर लोक शिकायत निवारण आयोग बनाने का प्रस्ताव है। आयोग के फैसले से नाराज कोई व्यक्ति (केंद्र के लोक शिकायत निवारण आयोग द्वारा दिए गए फैसले के मामले में) केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों के समक्ष अपील दायर कर सकता है। विधेयक के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सेवाएं नागरिकों को समयबद्ध तरीके से मुहैया कराई जाएंगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, March 7, 2013, 11:22