सरकारी कामकाज में अंग्रेजी से परहेज नहीं - Zee News हिंदी

सरकारी कामकाज में अंग्रेजी से परहेज नहीं




नई दिल्ली : सरकार ने बुद्धवार को संसद में कहा कि सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की भी अनुमति दी गई है क्योंकि हिन्दी कुछ कठिन और कम प्रचलित शब्दों से लोगों को हिचकिचाहट हो सकती है।

 

गृह राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने बुद्धवार को राज्यसभा को बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिन्दी है और उसकी लिपि देवनागरी है।

 

उन्होंने बताया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की भी अनुमति दी गई है। हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी के वैकल्पिक शब्दों के रूप में आमतौर पर प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था क्योंकि हिन्दी के कुछ कठिन अथवा कम प्रचलित शब्दों से लोगों को हिचकिचाहट हो सकती है।

 

उन्होंने शिवानंद तिवारी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि क्षेत्रीय स्थानीय अथवा विदेशी भाषाओं के आमतौर पर प्रयोग होने वाले शब्दों को अपनाने से कोई भी भाषा समृद्धिशाली और विकसित होती है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, November 23, 2011, 16:28

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