Last Updated: Tuesday, January 31, 2012, 09:16
मुंबई : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को यहां विशेष अदालत को सूचित किया कि उसने माफिया सरगना अबू सलेम के भारत प्रत्यर्पण को रद्द करने के पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और वर्ष 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में उसकी सुनवाई यहां जारी रहनी चाहिए। वहीं, विशेष अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम की उसके खिलाफ मामलों को बंद करने की याचिका खारिज कर दी।
प्रत्यर्पण के मामले में भारत में सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है और उसने वर्ष 2005 में सलेम के विभिन्न मामलों में सुनवाई के लिये प्रत्यर्पण रद्द करने के पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुर्तगाल की संवैधानिक अदालत में अपील की है।
केंद्रीय एजेंसी ने विशेष टाडा अदालत से कहा कि हमने पुर्तगाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वहां की संवैधानिक अदालत में चुनौती दी है जिसने अबू सलेम के प्रत्यर्पण को रद्द कर दिया है। इसलिये वर्ष 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के मामले में सुनवाई जारी रहनी चाहिए।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 31, 2012, 21:02