Last Updated: Friday, May 17, 2013, 14:46
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हम सीबीआई की स्वायत्तता के मुद्दे की जांच कर रहे मंत्रियों के समूह (जीओएम) को उसकी सिफारिशों से पहले एजेंसी पर संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान उस याचिका को खाजिर कर दिया, जिसमें सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर संसदीय समिति की एजेंसी पर रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार को उसकी सिफारिशों से पहले जीओएम को निर्देश देने की मांग की गई थी।
गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई को उसके राजनीतिक आकाओं का ‘पिंजरे में बंद तोता’ कहे जाने की पृष्ठभूमि में जीओएम का गठन किया गया है।
जीओएम की अध्यक्षता वित्त मंत्री पी. चिदंबरम कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बाहरी दबाव से मुक्त करने के लिए कानून बनाने के लिहाज से केंद्र सरकार के लिए 10 जुलाई की समयसीमा तय की है। सरकार ने मंगलवार को पांच सदस्यीय मंत्रिसमूह का गठन किया जो तीन सप्ताह के अंदर एजेंसी के लिए नए विधेयक का मसौदा तैयार करेगा।
First Published: Friday, May 17, 2013, 14:46