Last Updated: Wednesday, September 26, 2012, 14:41
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित विभिन्न घोटालों की जांच के दौरान जब्त किये गये दस्तावेज की प्रतियां राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति को सौंपी जायें ताकि वह विभिन्न कंपनियों के खिलाफ पंचाट की कार्यवाही आगे कर सके।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा ‘‘राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति को चार सप्ताह के अंदर दस्तावेजों की प्रतियां सौंप दी जाएं।’’ अदालत ने आयोजन समिति को दो दिन के भीतर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है जो उन दस्तावेज की पहचान कर सके जिनका समिति पंचाट की तमाम कार्यवाही के लिए आवश्यक उपयोग करना चाहती है।
इस याचिका का निबटारा करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी पर आने वाला खर्च राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति वहन करेगी।
अदालत राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के उस आग्रह पर विचार कर रही थी जिसमें सीबीआई को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां मुहैया कराने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। ये दस्तावेज जांच एजेंसी ने सुरेश कलमाडी सहित राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ विभिन्न मामलों की जांच के दौरान जब्त किए थे।
सुनवाई के दौरान राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के वकील ने कहा ‘‘सभी जब्त दस्तावेज हमारी संपत्ति हैं और उन्हें लौटाया जाना चाहिए ताकि हम हमारे द्वारा या कुछ अन्य कंपनियों द्वारा शुरू की गई पंचाट की कार्यवाही जारी रख सकें।’’ आयोजन समित ने यह भी दलील दी कि उसके कुछ पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं लेकिन वह किसी भी मामले में आरोपी नहीं है। इसलिए समिति को दस्तावेजों पर अपना दावा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
इस पर सीबीआई के वकील ने जवाब दिया ‘‘हमें दस्तावेज खेल संस्था को देने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनमें से कुछ दस्तावेज उन आरोपपत्र का हिस्सा हैं जो फौजदारी की अदालतों में चल रहे मामलों में दाखिल किए गए हैं। कुछ मामलों में जांच जारी है।’’ (एजेंसी)
First Published: Wednesday, September 26, 2012, 14:41