Last Updated: Thursday, July 18, 2013, 00:01
ज़ी मडिया ब्यूरोनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने निरीक्षण में कहा कि सीबीआई डायरेक्टर को रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन मामले में जांच की जानकारी सीबीआई को सरकार के साथ साझा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा, सरकार के साथ कुछ जानकारी साझा करने से एक हाथ से दूसरे हाथ जाने की तरह है। अगर किसी प्रकार का रुकावट या बाधा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं।
कोयला घोटाले की जांच अब दागी एसपी विवेक दत्त अब नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में सीबीआई को इसकी मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोयला घोटाले की जांच कर रहे उसके दल से दागी एसपी विवेक दत्त को हटाने की अनुमति दी लिहाजा जांच कर रही टीम से अब वह अलग होंगे।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 से 2009 के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच कर रहे डीआईजी रविकांत को हटाने की सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जांच दल को विस्तृत करने की सीबीआई की गुहार पर विचार कर सकते हैं क्योंकि जांच का दायरा काफी व्यापक हो गया है । सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि कोयला घोटाले की जांच से संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना सरकार से साझा नहीं करे।
First Published: Thursday, July 18, 2013, 00:01