Last Updated: Tuesday, August 21, 2012, 15:14
नई दिल्ली: सीबीआई ने दिल्ली के मोलरबंद में करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले से जुड़े दस्तावेजों का पता लगाने में नाकाम रहने के बाद एक स्थानीय अदालत से मौजूद दस्तावेजों के आधार पर मुकदमा चलाने की मांग की, लेकिन अदालत ने उसकी गुहार को खारिज कर दिया।
भूमि घोटाले से जुड़े 16 मामलों में से एक मामले के गवाहों के बयान और लापता दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में नाकाम रहने वाली सीबीआई ने विशेष अदालत के न्यायाधीश एके मेंदिरत्ता से कहा कि मौजूद दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई की जाए।
अदालत ने सीबीआई की इस गुहार को ठुकरा दिया और कहा कि अभियोतन पक्ष का यह मामले को खत्म करने का प्रयास है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती। इस मामले के निर्णायक दस्तावेज और गवाहों के बयान के विवरण का कोई पता नहीं है। अभियोजन पक्ष इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है।’’ (एजेंसी)
First Published: Tuesday, August 21, 2012, 15:14