सीबीआई स्‍वायत्‍तता: सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा देगा केंद्र

सीबीआई स्‍वायत्‍तता: सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा देगा केंद्र

सीबीआई स्‍वायत्‍तता: सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा देगा केंद्रज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्ली : केंद्र सरकार बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर सीबीआई को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के उपायों का ब्योरा देगी, जिसमें शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालय के तीन सेवानिवृत न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया जाना भी शामिल है।

इस हलफनामे को पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसके जरिए सीबीआई निदेशक को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है जो अन्य अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों के समान है। सीबीआई जांच को राजनतिक दखलंदाजी से बचाने के लिए हलफनामे में एक जवाबदेही समिति का गठन किए जाने का सुझाव दिए जाने की संभावना है जिसके सदस्य सेवानिवृत न्यायाधीश होंगे और जो जांच एजेंसी के स्वतंत्र कामकाज की निगरानी करेगी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निदेशक (अभियोजन) की नियुक्ति के लिए हलफनामे में एक नये तंत्र का सुझाव दिए जाने की संभावना है जो फिलहाल विधि मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता सहित अन्य लोगों की सदस्यता वाले एक कोलेजियम की ओर से सीबीआई निदेशक का चयन भी सरकार की सिफारिशों में शामिल होने की उम्मीद है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलीशमेंट (डीएसपीई) अधिनियम में संशोधन पर भी विचार कर रही है जो सीबीआई के कामकाज को संचालित करती है। हालांकि, सरकार ने डीएसपीई अधिनियम से धारा-6ए को हटाने की सीबीआई की एक प्रमुख मांग को स्वीकार नहीं किया है। यह धारा संयुक्त सचिव या इससे ऊपर स्तर के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई को सरकार से इजाजत लेने का प्रावधान करता है। उच्चतम न्यायालय इस विषय की सुनवाई 10 जुलाई को करेगा।

First Published: Wednesday, July 3, 2013, 09:17

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