Last Updated: Sunday, May 27, 2012, 16:01

नई दिल्ली : सेवानिवृत्ति से ठीक पहले जनरल वी.के. सिंह ने कोर्ट मार्शल के उस निर्णय की पुष्टि की है जिसमें पूर्व सेना सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था।
सेना की अदालत द्वारा सुकना भूमि घोटाला मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था। बर्खास्तगी का मतलब है कि पेंशन जैसे लाभ उन्हें नहीं मिलेंगे और वह सेना के रैंक का उपयोग नहीं कर सकेंगे या सेना की सेवा से जुड़े लाभों को नहीं उठा सकेंगे। प्रकाश सेना के वरिष्ठतम अधिकारी हैं जिन्हें ऐसी सजा दी गई है।
सेना प्रमुख ने पिछले वर्ष दिसम्बर में जनरल कोर्ट मार्शल की ओर से दी गई सजा की पुष्टि की । सूत्रों ने कहा कि जनरल वी.के. सिंह ने सेवानिवृत्ति से दस दिन पहले 21 मई को यह निर्णय किया। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रकाश ने कहा, ‘सेवा नियमों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर मैं विचार कर रहा हूं और सेना प्रमुख द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ कानूनी उपायों पर गौर कर रहा हूं।’
हाल के साक्षात्कारों में सेना प्रमुख ने पूर्व सेना सचिव पर आरटीआई के माध्यम से उम्र विवाद को उछालने का आरोप लगाया। प्रकाश पर सेना अधिनियम की धारा 45 और धारा 52 के तहत अपने पद के दुरुपयोग का आरोप है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, May 27, 2012, 16:01