Last Updated: Friday, November 11, 2011, 10:31
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया है कि अलग तेलंगाना राज्य गठन के मुद्दे पर राज्य में गत एक वर्ष से जारी आंदोलन से राज्य में सामान्य गतिविधियां और प्रशासनिक कार्य शिथिल पड़ गए हैं।
न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एम मुखोपाध्याय ने इस आंदोलन को संचालित करने वाले तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को नोटिस जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट के महापंजीयक और राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर उनके जवाब मांगे।
हाईकोर्ट ने ये नोटिस वकील पीवी कृष्णया की उस याचिका पर जारी किए, जिसमें आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाने के लिए केंद्र को रोकने की मांग की गई है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, November 11, 2011, 19:46