Last Updated: Thursday, August 30, 2012, 20:03

नई दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र बढाने का उसका कोई इरादा नहीं है ।
इस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट आयु 65 साल है । कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा को बताया कि फिलहाल इस उम्र को बढाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट आयु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर करने संबंधी एक विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था । इस विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में दो तिहाई सदस्यों की मौजूदगी आवश्यक है क्योंकि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक के लिए ऐसा करना अनिवार्य है । (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 30, 2012, 20:03