सुप्रीम कोर्ट में अमेरिकी जासूसी पर PIL खारिज

सुप्रीम कोर्ट में अमेरिकी जासूसी पर PIL खारिज

सुप्रीम कोर्ट में अमेरिकी जासूसी पर PIL खारिज नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें भारत से इंटरनेट डाटा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से साझा करने में शामिल विदेशी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिका पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि भारतीय एजेंसी इसमें शामिल नहीं है और याचिकाकर्ता को आंकड़ों की जासूसी करके निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए इंटरनेट कंपनियों और अमेरिकी एजेंसी के खिलाफ उपचार मांगने के लिए किसी अन्य फोरम के पास जाना चाहिए। यह याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के पूर्व डीन एसएन सिंह ने दायर की है।

न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास विदेशी कंपनियों के खिलाफ निजता का अधिकार हो सकता है लेकिन यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कवर नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि यह अदालत संसद को नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिए इस तरह की जासूसी के खिलाफ कानून बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकती। (एजेंसी)

First Published: Thursday, June 27, 2013, 19:16

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