Last Updated: Wednesday, August 21, 2013, 20:45
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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में बलात्कार और हत्या के जुर्म में दो मुजरिमों को मिली मौत की सजा के अमल पर बुधवार को रोक लगा दी। इन दोनों मुजरिमों को गुरूवार को फांसी दी जानी थी।
प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शिवु और जाडेस्वामी को फांसी देने पर रोक लगाते हुए कर्नाटक सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने इसके साथ ही इस मामले को उन याचिकाओं के साथ संलग्न करने का आदेश दिया जिनमें मौत की सजा के अमल पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है।
इस बीच जेल अधिकारियों के अनुसार शिवु ने ब्लेड से अपना गुप्तांग और एक हाथ जख्मी कर लिया था। उसका जेल में इलाज हो रहा है और उसे जिला अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है।
इन दोनों मुजरिमों को 2001 में एक किशोरी से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनायी गयी थी। राष्ट्रपति ने दोनों की दया याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोनों मुजरिमों ने शीर्ष अदालत में फिर से याचिका दायर की। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, August 21, 2013, 15:37