सोनिया का ITR जानकारी देने से इंकार - Zee News हिंदी

सोनिया का ITR जानकारी देने से इंकार

ज़ी न्यूज ब्यूरो
चेन्नई : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वैयक्तिक स्वतंत्रता और सुरक्षा जोखिम का हवाला देते हुए आरटीआई कानून के तहत मांगी गई अपनी आयकर रिटर्न की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आयकर विभाग को दिए जवाब में सोनिया गांधी ने कहा है कि ऐसी जानकारी के खुलासे में कोई जनहित शामिल नहीं है।

 

चेन्नई के आरटीआई कार्यकर्ता वी. गोपालकृष्णन ने सोनिया के 2000-2001 से 2010-2011 तक के आईटी रिटर्न की जानकारी मांगी थी। सहायक आयुक्त, आयकर, नई दिल्ली ने आरटीई कानून 2005 के अनुच्छेद 11 के तहत इस संबंध में 23 जनवरी को सोनिया को पत्र लिखा था। सहायक आयकर आयुक्त मुख्य चीफ पब्लिक इनफरमेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) भी हैं।

 

सोनिया ने अपने जवाब में कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के आधार पर किसी तीसरे पक्ष को ऐसी वैयक्तिक जानकारी का खुलासा करना व्यक्ति विशेष की निजता में हस्तक्षेप होगा। किसी के भी द्वारा आयकर विभाग को दाखिल की गई जानकारी आयकर कानून 1961 के अनुच्छेद 138 के तहत व्यक्तिगत और गोपनीयता की श्रेणी में आती है तथा इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यह दूसरी बार है जब सीपीआईओ ने यह अर्जी खारिज की है। सीपीआईओ ने पहली बार यह अर्जी सोनिया का जवाब मांगे बिना ही खारिज कर दी थी।

First Published: Friday, February 24, 2012, 17:54

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