सोशल साइट्स को कोर्ट का अल्टीमेटम - Zee News हिंदी

सोशल साइट्स को कोर्ट का अल्टीमेटम



नई दिल्ली: फेसबुक, गूगल, याहू और माइक्रोसाफ्ट सहित 22 सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए मोहलत तय करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने इन्हें धर्म विरोधी और समाज विरोधी सामग्री हटाने और 6 फरवरी तक फैसले के तामील की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

 

अतिरिक्त सिविल जज मुकेश कुमार ने 20 दिसंबर को एकतरफा आदेश के तहत सोशल नेटवर्किंग साइट्स को सम्मन जारी किए थे। अदालत ने इन्हें अपने आदेश के अनुपालन के लिए डेढ़ माह का समय दिया।

 

22 साइट्स में से दो, याहू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और माइक्रोसॉफ्ट के प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए और कहा कि उन्हें उनके खिलाफ की गई शिकायत और अदालत के आदेश की प्रति नहीं मिली है। उन्होंने न्यायाधीश से यह दस्तावेज प्रदान किए जाने का आग्रह किया।

 

शिकायतकर्ता मुफ्ती एजाज अरशद कासमी की तरफ से पेश हुए वकील संतोष पांडेय ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह कंपनियों को शिकायत की प्रति और अन्य संबद्ध दस्तावेज मुहैया कराएंगे।

 

अदालत की कार्यवाही के बाद पांडे ने संवाददाताओं को बताया कि वेबसाइटों को छह फरवरी को अदालत में आदेश के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। उसमें विस्तार से बताना होगा कि अदालती आदेश के अनुसार आपत्तिजनक और नकारात्मक सामग्री हटाने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए।

 

अदालत ने 20 दिसंबर को सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आदेश दिया था कि वह फोटोग्राफ, वीडियो अथवा लिखित रूप में वह आपत्तिजनक सामग्री हटा लें, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत  सकती हों। (एजेंसी)

First Published: Sunday, December 25, 2011, 00:56

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