सोहराबुद्दीन केस में सीबीआई की खिंचाई - Zee News हिंदी

सोहराबुद्दीन केस में सीबीआई की खिंचाई

नई दिल्ली : गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह की सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ सुनवाई मामले में राज्य की निचली अदालत की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की खिंचाई की।
सीबीआई ने याचिका देकर कहा कि गुजरात की निचली अदालत मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकेगी।

 

इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए न्यायमूर्ति आफताब आलम और रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने इस टिप्पणी पर जवाब मांगा है। पीठ ने सीबीआई से पूछा, ‘हमें बताया जाए कि आप इसे (न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ आरोपों को) बरकरार रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं ।’ सीबीआई ने याचिका में मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने की भी मांग की। पीठ ने पूछा, ‘आपने ऐसा क्यों कहा? यह अवमानना है। आप ऐसा क्यों और कैसे कह सकते हैं ?’

 

अदालत के सवालों का जवाब देते हुए सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल विवेक तान्खा ने कहा कि इन आरोपों पर वह अदालत को संतुष्ट करेंगे और इसे बरकरार रखना चाहते हैं। बहरहाल, गुजरात सरकार ने एजेंसी की याचिका का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने के सीबीआई के आरोप आधारहीन हैं। इसने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं होगी और मामले को स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

 

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के निकट सहयोगी शाह को सीबीआई ने पिछले वर्ष 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था और उन्हें तीन महीने से ज्यादा वक्त अहमदाबाद के साबरमती जेल में गुजारना पड़ा था। एजेंसी ने नवंबर 2005 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को षड्यंत्र का ‘सरगना’ बताया था। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 29, 2011, 22:26

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