Last Updated: Tuesday, November 22, 2011, 10:45
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट
ने मंगलवार को गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए उस तर्क पर आज सवाल खड़े किए, जिसमें कहा गया था कि सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्हें पकड़ने के लिए सीबीआई ने जो कॉल विवरण जुटाए हैं, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि वह अपहरण के एक अन्य मामले से जुड़ा है। न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने कहा कि यह संयोग से परे लगता है। ये कुछ स्पष्ट परिस्थितियां हैं।
पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब शाह के वकील राम जेठमलानी सीबीआई की ओर से मामले में मंत्री की कथित संलिप्तता को दर्शाने के लिए सबूत के तौर पर पेश किए गए कॉल विवरण का विरोध कर रहे थे। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शाह और डीएसपी एन के अमीन के बीच 22 से 30 नवंबर 2005 के बीच हुई बातचीत के कॉल विवरण साफ तौर पर संकेत देते हैं कि पूर्व मंत्री सोहराबुद्दीन को खत्म करने की साजिश में शामिल थे।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 22, 2011, 19:42